रांची – झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे.रांची की पीएमएलए कोर्ट ने इस संबंध में उनकी याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है.उनके आग्रह को ठुकरा दिया है.हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट से आग्रह किया था कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जो 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसमें शामिल होने की इजाजत दी जाए.पर कोर्ट ने यह इजाजत नहीं दी है.ईडी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि यह इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.
मालूम हो कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को वीडियो ने 31 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हुए थे.इस सत्र में राज्य की चंपाई सरकार ने अपना बहुमत साबित किया था.कोर्ट के आज के ताजा फैसले से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं में निराशा देखी जा रही है.











